अंबिकापुर: थाना गांधीनगर के प्रकरण क्रमांक 489/24 धारा 103 बी.एन.एस., 25, 27 आर्म्स एक्ट के प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की सूचना:-
थाना गांधीनगर अंतर्गत हत्या के प्रकरण में गिरफ्तार आरोपी संजीव मण्डल उर्फ़ भानू द्वारा मृतक अक्षत अग्रवाल की हत्या कारित करने के कारण के सम्बन्ध में तथ्यात्मक व पूर्ण जानकारी प्राप्ति एवं नये सूत्र प्राप्त करने हेतु गिरफ्तार आरोपी संजीव मण्डल उर्फ़ भानू का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग तथा पोलीग्राफ टेस्ट की अवश्यकता महसूस होने पर थाना गांधीनगर पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष प्रतिवेदन पेश कर अनुमति मांगी गई थी, जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा गिरफ्तार आरोपी संजीव मण्डल उर्फ़ भानू उम्र 29 वर्ष साकिन भगवानपुर गांधीनगर जिला सरगुजा का नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग तथा पोलीग्राफ टेस्ट किये जाने के सम्बन्ध में अनुमति प्रदान की गई हैं, जिस सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही की जा रही हैं।
अक्षत अग्रवाल हत्याकाण्ड में न सिर्फ पुलिस बल्कि परिवार सहित आमजनों को भी आरोपी संजीव मण्डल उर्फ भानु बंगाली के बातों पर यकीन नहीं कर रही है कि कोई स्वयं अपनी हत्या का फिरौती दे सकता है और खुद की हत्या करा सकता है। यहीं कारण है कि हत्याकाण्ड को सुलझाने में लगी पुलिस अपनी उलझन कम करने में लगी हुई है। पुलिस ने नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ टेस्ट के लिये कोर्ट से अनुमति मांगी थी जिसकी अनुमति उसे मिल चुकी है।
मिली जानकारी के मुताबिक अक्षत अग्रवाल 20 अगस्त को शाम को लापता हो गया था, जिसकी सूचना पुलिस को रात में परिजनों ने दी थी। 21 अगस्त को अक्षत के कार में ही उसकी लाश अम्बिकापुर शहर से लगे चठिरमा जंगल में मिली थी। जिसमें पुलिस ने एक संदिग्ध संजीव मण्डल उर्फ भानु बंगाली को गिरफ्तार किया था। पुलिस की पुछताछ में संजीव ने हत्या करना स्वीकार किया था।
पुलिस को संजीत के पास से हत्या में प्रयुक्त हथियार सहित कैश, अक्षत का जेवरात बरामद हुआ था। पुलिस ने जब संजीव से पुछताछ कि तो उसने बताया कि अक्षत अग्रवाल ने स्वयं अपनी हत्या के लिये फिरौती दी थी। जिसके बाद से पुलिस लगातार उससे पुछताछ कर रही थी लेकिन वह लगातार वहीं बयान दे रहा था। परिवारजनों के आशंका एवं जांच से संतुष्ट नहीं होने पर पुलिस ने आरोपी को तीन दिन के रिमाण्ड पर लेकर भी पुछताछ की गई थी।
लेकिन आरोपी ने फिर वहीं बयान दिया था। जिसके बाद अब पुलिस ने आरोपी संजीव मण्डल का नार्काे व ब्रैन मैपिंग टेस्ट कराने की अनुमति मांगी है जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए स्वीकृति दी है। अब देखना है कि इस मामले में आगे क्या खुलासा होता है।
सरगुजा पुलिस द्वारा प्रकरण में अग्रिम जांच की विवेचना की जा रही है।