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राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 रविवार 22 फरवरी  को होगी आयोजित
कुल 12 परीक्षा केंद्रों में 5601 परीक्षार्थी देंगे परीक्षा

अंबिकापुर 20 फरवरी 2026/  छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर द्वारा राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2025 का आयोजन रविवार 22 फरवरी 2026 को किया गया है। यह परीक्षा दो पालियों में होगी। प्रथम पाली का समय सुबह 10ः00 बजे से दोपहर 12ः00 बजे तक तथा द्वितीय पाली का समय अपरान्ह 03ः00 बजे से 05ः00 बजे तक निर्धारित किया गया है। इसके लिए जिला मुख्यालय अम्बिकापुर में 12 परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, परीक्षा में 5601 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा को सम्पन्न कराने के लिए जिला स्तर पर डिप्टी कलेक्टर श्री रामराज सिंह नोडल अधिकारी होंगे।

उड़नदस्ता दल गठित-
आयोजित होने वाली पीएससी परीक्षा के लिए परीक्षा केन्द्रवार उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। उक्त परीक्षा के संचालन का देख-रेख, प्रश्न पत्र के सीलबंद गोपनीय पैकेट्स को परीक्षा केन्द्र तक समुचित सुरक्षा व्यवस्था में पहुंचाना, परीक्षा में अनैतिक कार्यों/नकल आदि को रोकना, परीक्षा समाप्ति पश्चात् अभ्यर्थियों की उपस्थिति की जानकारी एकत्रित करना एवं परीक्षा समाप्ति पश्चात् परीक्षा केन्द्रों के केन्द्राध्यक्ष से सीलबंद पार्सल एकत्रित कर नोडल अधिकारी (परीक्षा) को सुपुर्द किए जाने हेतु उड़नदस्ता दल का गठन किया गया है। जिसमें तहसीलदार अम्बिकापुर श्री उमेश्वर सिंह बाज परीक्षा केंन्द्र 0101 राजीव गांधी पी.जी. कॉलेज, परीक्षा केंन्द्र 0108 शासकीय उ.मा.वि. केदारपुर एवं परीक्षा केंन्द्र 0112 सेंट जेवियर्स उ.मा.वि. नवापारा हेतु उड़नदस्ता दल अधिकारी होंगे। वहीं अतिरिक्त तहसीलदार अम्बिकापुर श्री जयेश कंवर परीक्षा केंन्द्र क्रमांक 0102 शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज नमनाकला, परीक्षा केंन्द्र क्रमांक 0107 शासकीय कन्या उ.मा.वि. मणीपुर वार्ड तथा परीक्षा केंन्द्र क्रमांक 0109 शासकीय कन्या शिक्षा परिसर हेतु उड़नदस्ता दल अधिकारी होंगे। इसी प्रकार तहसीलदार दरिमा श्री अमन कुमार चतुर्वेदी परीक्षा केंन्द्र क्रमांक 0103 शासकीय मल्टीपरपज उ.मा.वि. स्कूल रोड, परीक्षा केंन्द्र क्रमांक 0104 शासकीय कन्या उ.मा.वि. स्कूल रोड, परीक्षा केंन्द्र क्रमांक 0105 शासकीय नगर पालिक निगम उ.मा.वि. हेतु उड़नदस्ता दल अधिकारी होंगे। उप तहसील रघुनाथपुर के नायब तहसीलदार श्री मोईनद्दीन खान परीक्षा केंन्द्र क्रमांक 0106 शासकीय उ.मा.वि. पुलिस लाईन, परीक्षा केंन्द्र क्रमांक 0110 सरस्वती शिशु मंदिर उ.मा.वि. घड़ी चौक एवं परीक्षा केंन्द्र क्रमांक 0111 विवकानंद विद्या निकेतन उ.मा.वि. घड़ी चौक हेतु उड़नदस्ता दल अधिकारी होंगे।

परीक्षार्थियों हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश-
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (सीजीपीएससी) ने परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों हेतु विस्तृत दिशा-निर्देश और अनुशासन नियमावली जारी की है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों पर न केवल जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें भविष्य की परीक्षाओं से प्रतिबंधित भी किया जा सकता है। परीक्षा के नोडल अधिकारी  डिप्टी कलेक्टर श्री रामराज सिंह ने बताया है कि परीक्षार्थी प्रवेश पत्र पर दिये गये निर्देशों का भली-भांति अवलोकन कर लें।

परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी अपना प्रवेश-पत्र तथा अपना मूल पहचान पत्र हमेशा साथ रखें। परीक्षा प्रारंभ होने के 15 मिनट पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार/गेट बंद कर दिया जाएगा तथा इसके बाद किसी भी परिस्थिति में किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र में प्रवेश तथा परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। परीक्षार्थी परीक्षा प्रारंभ होने के पूर्व सुनिश्चित करें कि उनकी सीट पर, सीट के निकट, उनके पास, कम्पास, स्केल, या पोकेट में कोई अवांछित सामग्री, कोई पुस्तक या अनावश्यक कागज आदि नहीं है तथा ये अनुचित साधन के प्रयोग से बचें। परीक्षा कक्ष में अनुचित साधनों का प्रयोग सर्वथा वर्जित व दंडनीय है। परीक्षा कक्ष में परीक्षार्थी द्वारा अपने साथ कोई भी कोरा या लिखा हुआ कागज डिजीटल डायरी, पुस्तक, जूते अथवा मोटे सोल या उंची हील वाले फुटवियर, किसी प्रकार के चश्में, गॉगल्स, गूगल/मेटा या अन्य डिजिटल ग्लासेस/चश्में, वस्तु टीप/इलेक्ट्रानिक यंत्र/मोबाइल फ़ोन घड़ी (स्मार्ट वॉच/मैकेनिकल)/आई. टी. गैजेट्स/पेजर्स/ब्लूटूथ डिवाईस/केलकुलेटर आदि लाना अनुचित साधनों के प्रयोग में शामिल माना जाएगा। इसी प्रकार परीक्षा कक्ष में अन्य परीक्षार्थी से चर्चा करना, उसकी उत्तर पुस्तिका/प्रश्न-सह-उत्तर पुस्तिका से नकल करना अथवा किसी प्रकार से अन्य परीक्षार्थी से प्रश्न का उत्तर प्राप्त करने का कोई भी प्रयास करना या किसी कागज पर प्रश्न-पत्र की नकल करना भी अनुचित साधनों के प्रयोग के अंतर्गत माना जाएगा। परीक्षा भवन में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर परीक्षार्थी द्वारा दी गई परीक्षा को निरस्त किया जा सकेगा। उसे परीक्षा से निष्कासित किया जा सकेगा तथा साथ ही उसे आगामी ऐसी अवधि के लिए जो आयोग उचित समझे, आयोग की सभी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों से वंचित करने का दंड भी दिया जा सकेगा। परीक्षा कक्ष में वीक्षक के सामने परीक्षार्थी उपस्थिति सम्बन्धी वृत्त को काले या नीले बाल पॉइंट पेन से पूरी तरह भरे तथा तिथि सहित अपने हस्ताक्षर करें। परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, उपस्थिति पत्रक पर मुद्रित नमूना हस्ताक्षर के अनुरूप हो। ऐसे सभी दिव्यांग परीक्षार्थियों को जिन्हें आवश्यकता हो मेडिकल बोर्ड का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र/सिविल सर्जन का चिकित्सीय प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने पर उनके मांग अनुसार आयोग द्वारा सह-लेखक की सुविधा दी जायेगी। परीक्षार्थी सह-लेखक की सुविधा प्राप्त करने हेतु कार्यालयीन प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए परीक्षा तिथि के 05 दिवस पूर्व संबंधित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय में संपर्क करेंगे।

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Mahi singh Rajput

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