छत्तीसगढ़ सरकार ने आबकारी (excise) नियमों में संशोधन किया है, जिसमें देसी-विदेशी शराब, बीयर और RTD (रेडी-टू-डिंक) ड्रिंक्स पर ड्यूटी बढ़ा दी गई है, और ये बदलाव 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगे।
सूचना के अनुसार ड्यूटी बढ़ी: नई आबकारी नीति के तहत विभिन्न शराबों पर उत्पाद शुल्क (ड्यूटी) की दरें बढ़ाई गई हैं। इससे सीधे शराब के खुदरा दाम पर असर पड़ने की संभावना है। तो वहीं देसी-विदेशी शराब और बीयर ये श्रेणियाँ ड्यूटी में संशोधन की श्रेणी में हैं, पहले से महंगी ब्रांडों और प्रीमियम सेगमेंट वाले उत्पादों पर विशेष रूप से असर पड़ सकता है।
RTD ड्रिंक्स: रेडी-टू-डिंक (RTD) जैसे तैयार मिश्रित पेय पदार्थों पर भी ड्यूटी दर बदली गई है। ये नई ड्यूटी दरें 1 अप्रैल 2026 से लागू होंगी, जो अगले वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए लागू आबकारी नीति का हिस्सा हैं।
अब सवाल ये है कि क्या दाम तुरंत बढ़ेंगे?
सरकारी अधिसूचना के मुताबिक ड्यूटी बढ़ाई गई है, लेकिन यह जरूरी नहीं कि सभी ब्रांडों के दाम उसी दिन बढ़ेंगे — कई बार दुकानदार या डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉक/मार्जिन का समायोजन कर सकते हैं। हालाँकि आम तौर पर ड्यूटी बढ़ने का असर खुदरा दामों पर दिखता है।
कुछ रिपोर्टों में आबकारी विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि फिलहाल सिर्फ ड्यूटी दरों का निर्धारण किया गया है और अभी तक दुकानों पर रिटेल कीमतों में वृद्धि नहीं की गई है, लेकिन नई ड्यूटी दरों के लागू होने के बाद कीमतों पर असर संभव है।
सरकार ने राजपत्र में यह अधिसूचना प्रकाशित कर दी है।









































































































