अम्बिकापुर 02 मई 2026/ छत्तीसगढ़ शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राजपत्र दिनांक 28 अप्रैल 2026 में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 44 में संशोधन किया गया है। यह संशोधन छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2026 के तहत लागू किया गया है।
जारी अधिसूचना के अनुसार संहिता की धारा 44 उपधारा (2) के उपखण्ड (क) के स्थान पर नवीन प्रावधान प्रतिस्थापित किया गया है। इस संशोधन के फलस्वरूप अब धारा 44(2) के अंतर्गत द्वितीय अपील की सुनवाई का अधिकार संबंधित जिले के कलेक्टर को प्रदान किया गया है।
नवीन व्यवस्था लागू होने के बाद अग्रेत्तर सुनवाई हेतु कुल 2601 द्वितीय अपील प्रकरणों को संबंधित जिला कलेक्टर न्यायालय में स्थानांतरित किए जाने की कार्यवाही प्रचलन में है।
इस महत्वपूर्ण निर्णय से अब पक्षकारों को अपने ही जिले में अपील की सुनवाई का लाभ मिलेगा, जिससे समय एवं संसाधनों की बचत होगी तथा न्याय प्रक्रिया अधिक सुलभ और त्वरित बन सकेगी।
राज्य शासन की इस अभिनव पहल से आम नागरिकों एवं प्रकरणों से जुड़े पक्षकारों में संतोष एवं प्रसन्नता का वातावरण है।







































































































