अंबिकापुर 08 जनवरी 2026/ जिले के कृषकों को एकीकृत किसान पोर्टल पर पंजीयन एवं विवरण संशोधन से संबंधित कठिनाइयों से राहत दिलाने के उद्देश्य से राज्य शासन द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार राजस्व विभाग के अधिकारियों एवं पटवारियों द्वारा किए गए भौतिक सत्यापन के आधार पर समिति लॉगिन में पंजीयन एवं संशोधन से जुड़ी सुविधाओं का विस्तार किया गया है।
किसानों द्वारा लगातार खसरा एवं रकबा सुधार, कैरी फारवर्ड, फसल विवरण प्रविष्टि, नवीन पंजीयन तथा रकबा संशोधन जैसी समस्याओं को लेकर आवेदन किए जा रहे थे। इन व्यावहारिक कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए शासन ने एकीकृत किसान पोर्टल में अतिरिक्त प्रावधान करते हुए विभिन्न कार्यों के लिए अलग-अलग समय-सीमा निर्धारित की है।
निर्धारित समय-सीमा के अनुसार
कैरी फारवर्ड की सुविधा दिनांक 15 जनवरी 2026 तक उपलब्ध रहेगी। वन अधिकार पट्टाधारी कृषकों का नवीन पंजीयन भी दिनांक 15 जनवरी 2026 तक किया जा सकेगा। त्रुटिपूर्ण आधार के प्रकरणों में पूर्व पंजीयन निरस्त कर नवीन पंजीयन की सुविधा दिनांक 15 जनवरी 2026 तक प्रदान की गई है। राजस्व विभाग द्वारा की गई गिरदावरी एवं भौतिक सत्यापन के आधार पर जिला कलेक्टर की अनुशंसा से नवीन पंजीयन भी दिनांक 15 जनवरी 2026 तक किया जा सकेगा। वहीं, सभी प्रकार के संशोधन (जैसे फसल विवरण, रकबा, अन्य त्रुटि सुधार) की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2026 निर्धारित की गई है।
इस पहल से किसानों को न केवल तकनीकी और दस्तावेजी परेशानियों से राहत मिलेगी, बल्कि उन्हें कृषि योजनाओं एवं समर्थन मूल्य से जुड़ी सुविधाओं का लाभ भी समय पर प्राप्त हो
प्रशासन ने संबंधित विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को स्पष्ट दिशा-निर्देश देकर किसानों के पंजीयन एवं संशोधन कार्य को प्राथमिकता के आधार पर समय-सीमा में पूर्ण कराएं।








































































































