June 3, 2026 12:36 am

जो सच बोलता है।

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मतदान दिवस 01 जून को कारखानों एवं स्थापनाओं के श्रमिकों के लिए अवकाश घोषित’

सूरजपुर/31 मई 2026/ छत्तीसगढ़ शासन, श्रम विभाग द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायत आम/उप निर्वाचन के अंतर्गत आगामी 01 जून 2026 (सोमवार) को होने वाले मतदान के अवसर पर संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों/कर्मचारियों के लिए अवकाश घोषित किया गया है।
               नगर पंचायत शिवनन्दनपुर के आम निर्वाचन 2026 एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के उप निर्वाचन 2026 के लिए मतदान दिवस सोमवार, 01 जून 2026 को संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश घोषित किया है। इसी क्रम में श्रम विभाग द्वारा कारखाना अधिनियम 1948 तथा छत्तीसगढ़ दुकान एवं स्थापना अधिनियम के अंतर्गत आने वाले कारखानों एवं स्थापनाओं में कार्यरत श्रमिकों एवं कर्मचारियों के लिए मतदान के दिन संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में अवकाश घोषित किया गया है, ताकि प्रत्येक मतदाता निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके।
                जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि ऐसे कारखाने जो सप्ताह में सातों दिन संचालित होते हैं, वहां प्रथम एवं द्वितीय पॉली के श्रमिकों को मतदान के दिन 02-02 घंटे का अवकाश दिया जाएगा। साथ ही जो कारखाने निरंतर प्रक्रिया (कंटीन्यूअस प्रोसेस) के अंतर्गत आते हैं, उनमें कार्यरत श्रमिकों को बारी-बारी से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे उत्पादन प्रक्रिया भी बाधित न हो और श्रमिक भी अपने मत का प्रयोग कर सकें।
          जिला प्रशासन द्वारा संबंधित कारखाना एवं स्थापना प्रबंधन से आदेश का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने तथा सभी श्रमिकों को मतदान हेतु अवकाश/सुविधा प्रदान करने की अपील की गई है।

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Mahi singh Rajput

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