सूरजपुर/12 मई 2026/ प्रधान जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सूरजपुर के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सूरजपुर द्वारा तक्षशिला लाइब्रेरी, सूरजपुर में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य आमजन, विद्यार्थियों एवं युवाओं को विभिन्न कानूनी अधिकारों, सुरक्षा प्रावधानों एवं निःशुल्क विधिक सहायता संबंधी जानकारी प्रदान करना रहा।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में व्यवहार न्यायाधीश सूरजपुर श्रीमती अंजली पाण्डेय उपस्थित रहीं। उन्होंने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के प्रावधानों तथा आमजन को उपलब्ध निःशुल्क कानूनी सहायता एवं सलाह संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की। उन्होंने बताया कि समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के लोगों को न्याय से वंचित न रहना पड़े, इसी उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
साइबर अपराध एवं डिजिटल अरेस्ट से रहें सावधान:-
कार्यक्रम के दौरान वर्तमान समय में बढ़ रहे विभिन्न अपराधों एवं उनसे बचाव के उपायों पर विस्तृत जानकारी दी गई। साइबर अपराध विषय पर बताया गया कि आजकल मोबाइल एवं इंटरनेट के माध्यम से ठगी, डेटा चोरी, फर्जी कॉल, फर्जी लिंक, एपीके फाइल एवं सोशल मीडिया के जरिए अपराध तेजी से बढ़ रहे हैं। लोगों को विशेष रूप से सावधान रहने, किसी भी अनजान लिंक, फाइल या एप्लीकेशन को डाउनलोड अथवा क्लिक न करने की सलाह दी गई। यह भी बताया गया कि कई मामलों में मोबाइल हैक होने, बैंकिंग जानकारी लीक होने एवं व्यक्तिगत डेटा चोरी होने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं।
इसके साथ ही डिजिटल अरेस्ट जैसे साइबर अपराधों के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें अपराधी स्वयं को पुलिस, सीबीआई या अन्य सरकारी अधिकारी बताकर लोगों को डराते-धमकाते हैं एवं पैसों की मांग करते हैं। आमजन को ऐसे मामलों में घबराने के बजाय सत्यापन करने एवं तुरंत साइबर हेल्पलाइन अथवा पुलिस से संपर्क करने की सलाह दी गई।
महिला सुरक्षा एवं घरेलू हिंसा कानून पर दी गई जानकारी:-
घरेलू हिंसा विषय पर महिलाओं के प्रति मानसिक, आर्थिक एवं शारीरिक प्रताड़ना से संबंधित कानूनी अधिकारों की जानकारी दी गई। महिलाओं को बताया गया कि किसी भी प्रकार की प्रताड़ना की स्थिति में कानून उनके संरक्षण एवं सहायता के लिए उपलब्ध है तथा वे निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकती हैं।
सड़क सुरक्षा एवं यातायात नियमों के पालन की अपील:-
मोटर व्हीकल एक्ट के संबंध में यातायात नियमों का पालन करने, वाहन चलाते समय हेलमेट एवं सीट बेल्ट का उपयोग करने, नाबालिगों द्वारा वाहन न चलाने तथा सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया गया। साथ ही सड़क दुर्घटनाओं से जुड़े कानूनी प्रावधानों एवं नागरिक जिम्मेदारियों की भी विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
बच्चों की सुरक्षा हेतु पॉक्सो अधिनियम पर जागरूकता:-
पॉक्सो अधिनियम के अंतर्गत बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों, उनकी सुरक्षा एवं कानूनी संरक्षण संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। बच्चों के प्रति किसी भी प्रकार के शोषण, दुर्व्यवहार अथवा अनुचित व्यवहार की स्थिति में तुरंत शिकायत करने एवं जागरूक रहने की अपील की गई। कार्यक्रम में उपस्थित विद्यार्थियों एवं प्रतिभागियों को जागरूक नागरिक बनने, कानून का सम्मान करने तथा अपने अधिकारों एवं कर्तव्यों के प्रति सजग रहने हेतु प्रेरित किया गया।
इस अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के पीएलव्ही सत्य नारायण, कृष्णकांत, तक्षशिला लाइब्रेरी इंचार्ज श्री अंकित अग्रवाल, अकाउंटेंट श्री रवि पाण्डेय सहित अन्य स्टाफ उपस्थित रहे। कार्यक्रम के प्रारंभ में अतिथियों का स्वागत किया गया तथा अंत में सभी उपस्थित जनों के प्रति आभार व्यक्त किया गया।
तक्षशिला लाइब्रेरी में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन
व्यवहार न्यायाधीश ने दी निःशुल्क विधिक सहायता की जानकारी
– साइबर अपराध, डिजिटल अरेस्ट, घरेलू हिंसा, मोटर व्हीकल एक्ट एवं पॉक्सो अधिनियम पर हुई विस्तृत चर्चा
‘जागरूक नागरिक ही सुरक्षित एवं सशक्त समाज की आधारशिला‘ – मुख्य वक्ता
Mahi singh Rajput
Contact for news Advertisement 8120295352




































































































